UP Sponsorship Schemeयूपी सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिये 4000 रूपये प्रति माह देने का ऐलान किया है
UP Sponsorship Schemeजिसे बच्चों की पढ़ाई आसान तरीके से हो सकेगी उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले सभी आनाथ बच्चों के लिए खुशखबरी है क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित स्पांसरशिप योजना के तहत अब धनराशि 2000 रुपए के स्थान पर 4000 रुपए कर दी गई है साथ ही पात्र बच्चों को इसका लाभ मिले इसलिए जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही गई है स्पांसरशिप योजना का लाभ पाने के लिए संबंधित आवेदक को कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन करना होगा यदि बच्चा सरकार की गाइडलाइन फॅालो करता है तो संबंधित को स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा
UP Sponsorship Schemeअंडर 18 साल उम्र होना जरूरी

महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित स्पांसरशिप योजना के तहत अभी तक सिर्फ 2000 रुपए दिये जाते थे जिन्हें बढ़ाकर अब दोगुना कर दिया गया है यानि इसी माह से लाभार्थियों को 2 के स्थान पर 4 हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब से मदद की जाएगी सरकार का इसके पीछे उद्देश्य हैए ताकि गरीब बच्चों का पालन पोषण ठीक से हो सके साथ ही उनकी पढ़ाई में कोई अडचन न आए विभाग के अधिकारी लोगों से अपील की है कि वे अपने आस.पास ऐसे जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए उनके अभिभावकों या संरक्षकों को न केवल योजना की जानकारी दें बल्कि उन्हें आवेदन करने के लिए भी प्रेरित करें
UP Sponsorship Scheme पात्रता
पात्रता की बात करें तो स्पांसरशिप योजना के अंतर्गत 18 साल तक के ऐसे बच्चे आते हैंए जिनके पिता की मृत्यू हो गई है या उनकी मां तलाकशुदा महिला है साथ ही जिन बच्चों के माता.पिता या उनमें से कोई गंभीरध्जानलेवा रोग से ग्रसित है ऐसे गरीब बच्चों को भी स्कीम का लाभ दिया जाता है
इसके अलावा कानून से संघर्षरत मसलन बाल तस्करी
बाल विवा
बाल वैश्यावृत्ति
बाल श्रम
बाल भिक्षावृत्ति में शामिल बच्चों को भी योजना के लिए पात्र माना गया है इसके अलावा दिव्यांग लापता या घर से भागे हुए बच्चे भी योजना का लाभ ले सकते हैं माता.पिता या उनमें से कोई एक जेल में हैं माता.पिता आर्थिक शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल के लिए असमर्थ हैं तो भी आप स्पांसरशिरप योजना का लाभ ले सकते हैं
UP Sponsorship Scheme डॅाक्यूमेंट्स
यदि आप भी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की अधिकतम आय 72 हजार रुपये वार्षिक साथ ही अन्य क्षेत्रों में अधिकतम आय 96 हजार रुपये वार्षिक ;पुनर्वास स्पांसरशिप व माता.पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु होने पर परिवार की अधिकतम होना जरूरी है कागजात की बात करें तो आधार कार्ड आय प्रमाणपत्र आयु प्रमाणपत्र मृत्यु प्रमाणपत्र शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाणपत्र आदि प्रमाणपत्र सबमिट करना जरूरी होता है
UP Sponsorship Scheme आवेदन कैसे करें
आवेदन करने के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑफिस जाकर फार्म भरका जमा कर दे ऑनलाइन विभाग Official Webside है या अपने जिले के ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते है