प्रधानमंत्री आवास योजना,प्रधान मंत्री जन-धन योजना,पीएम-किसान सम्मान निधि,प्रधानमंत्री जन धन योजना
PM yojana भारत सरकार सभी स्तरों पर समय समय पर समाज के अनुप्रस्थ वर्ग के लिए कल्याण योजनाओं की घोषण करती है। ये योजनाएं केन्द्रीय, राज्य विशिष्ट अथवा केन्द्र एवं राज्यों के बीच एक संयुक्त गठबंधन हो सकती है। इस खण्ड में, हमने आपको सरकार की अनेक कल्याण योजनाओं तथा उनके पहलुओं, जिनके अर्हक लाभानुभोगी, लाभों की किस्म, योजना ब्यौरे इत्यादि शामिल हैं, के बारे में सूचना का सहज तथा एकल बिंदु अभिगम उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।
PM yojana प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)
PM yojana माननीय प्रधान मंत्री ने प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूलभूत बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तक पहुंच के साथ देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करते हुए व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त, 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की थी।
इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई बचत बैंक खाता न हो वह बिना किसी न्यूनतम शेष की आवश्यकता के एक खाता खोल सकता है तथा यदि वह स्व-प्रमाणित करता है कि उसके पास बचत खाता खोलने के लिए अपेक्षित अधिकारिक रूप से वैध कोई भी दस्तावेज नहीं है तो एक छोटा खाता खोल सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच के विस्तार के लिए देश के 6 लाख से अधिक सभी गांवों को 1.59 लाख उप-सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में बांटा गया था, प्रत्येक एसएसए में 1000 से 1500 परिवार होते हैं तथा 1.26 लाख एसएसए जिनमें कोई बैंक शाखा नहीं है, शाखा-रहित बैंकिंग के लिए बैंक मित्र तैनात किए
PM yojana जन-धन से जन सुरक्षा
सभी भारतियों विशेष रूप से गरीबों तथा वंचितों के लिए सर्व-व्या्पी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सृजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 9 मई, 2015 को बीमा तथा पेंशन क्षेत्रों में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया था।

PM yojana जीवन ज्यो ति बीमा योजना
पीएमजेजेबीवाई बैंक खाताधारक 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के उन सभी व्य क्तियों के लिए उपलब्धव है, जिन्होंेने इस योजना में शामिल होने तथा ऑटो-डेबिट के लिए अपनी सहमति दी हो। 2 लाख रुपए का जीवन कवर 1 जून से 31 मई तक की एक वर्ष की अवमधि के लिए उपलब्धक है और यह नवीकरणीय है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमित व्य क्ति की मृत्युन के मामले में 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज है। इसका प्रीमियम 436 रुपए प्रति वर्ष है, जो अभिदाता द्वारा दिए गए विकल्पव के अनुसार योजना के अंतर्गत प्रत्येयक वार्षिक कवरेज के लिए 31 मई या उससे पूर्व उनके बैंक खाते से एक किश्त में ऑटो-डेबिट किया जाना है।
PM yojana प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
यह योजना एक बैंक खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए जो 1 जून से 31 मई की कवरेज अवधि के लिए योजना में शामिल होने/स्वेत: आहरण समर्थन को 31 मई या उससे पहले अपनी सहमति प्रदान करते हैं, वार्षिक नवीनीकरण आधार पर उपलब्ध है। आधार, बैंक खातों के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्युध होने पर और पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम कवरेज 2 लाख रूपये तथा आंशिक विकलांगता पर जोखिम कवरेज 1 लाख रूपये है।
PM yojana अटल पेंशन योजना (एपीवाई)
अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई, 2015 को आरंभ की गई थी। एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बचत बैंक/डाकघर बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुली है और चयनित पेंशन राशि के आधार पर अभिदान अलग अलग होता है। अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पर गारंटीशुदा न्यूअनतम मासिक पेंशन 1000/- रूपये या 2000/- रूपये या 3000/- रूपये या 4000/- रूपये या 5000/- रूपये प्राप्त होगी। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं को मासिक पेंशन उपलब्धय होगी, और उसके पश्चा0त् उसके पति/पत्नि को प्राप्तग होगी
और उनकी मृत्युप के पश्चाात्, अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित समग्र पेंशन अभिदाता के नामिती को वापस कर दी जाएगी। न्यूलनतम पेंशन सरकार द्वारा गारंटीशुदा होगी अर्थात् यदि अभिदान के आधार पर संचित समग्र निधि निवेश पर अनुमानित रिटर्न की तुलना में कम है और न्यू नतम गारंटीशुदा पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्तर है तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्ता राशि के लिए वित्तप पोषण करेगी। वैकल्पिक रूप से निवेश पर प्राप्तस रिटर्न अधिक है तो अभिदाता को बढ़े हुए पेंशन संबंधी लाभ प्राप्तक होंगे।
PM yojana प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
योजना 8 अप्रैल, 2015 को आरंभ की गई थी। योजना के अंतर्गत उप-योजना ‘शिशु’ के तहत 50,000 रूपये तक का ऋण; उप-योजना ‘किशोर’ के तहत 50,000 रूपये से 5.0 लाख रूपये तक का ऋण; और उप-योजना ‘तरुण’ के तहत 5.0 लाख रूपये से 10.0 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है। इस ऋण को प्राप्तं करने हेतु संपार्श्विक की आवश्य.कता नहीं है।
PM yojana स्टैंंड अप इंडिया योजना
PM yojana ने 5 अप्रैल 2016 को स्टैं ड अप इंडिया योजना की शुरूआत की थी। योजना ग्रीनफील्डन उद्यमों को स्थाूपित करने के लिए प्रत्येअक बैंक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये के बीच के बैंक ऋण को सुकर बनाती है। ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्याकपार क्षेत्र में हो सकते हैं। योजना जिसे सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, को कम से कम 2.5 लाख उधारकर्ताओं को लाभ पहुंचाना है। योजना परिचालन में है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिए पूरे देश में ऋण प्रदान किए जा रहे हैं।

PM yojana वय वन्द ना योजना
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों की ब्याज आय में भविष्य में होने वाली कमी के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और यह योजना अभिदान के लिए 31 मार्च, 2023 तक खुली है।
पीएमवीवीवाई में 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में 7.40% प्रतिवर्ष के प्रतिलाभ का प्रस्ताव किया गया है। इसके बाद के वर्षों में इस स्कीम के परिचालन में रहने पर इस अवसीमा की समाप्ति पर इस स्कीम का नए सिरे से मूल्यांकन करके 7.75% की अधिकतम सीमा के तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) प्रतिलाभ की लागू दर के अनुरूप वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से प्रतिलाभ की सुनिश्चित दर का वार्षिक आधार पर पुनर्निर्धारण किया जाएगा। about us

PM yojana के अंतर्गत पेंशन का भुगतान ग्राहक द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर किया जाता है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य 1,62,162 रुपये तथा 9,250 रुपए की प्रतिमाह पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए अधिकतम खरीद मूल्य 15 लाख रुपए प्रति वरिष्ठ नागरिक है।